:: ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से हो पालन : एडीएम रोशन राय इंदौर (ईएमएस)। आगामी वैवाहिक सीजन और विभिन्न सामाजिक आयोजनों के मद्देनजर इंदौर जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (एडीएम) रोशन राय ने मैरिज गार्डन, हॉल और वैवाहिक स्थलों के संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान एडीएम राय ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर या डीजे का संचालन नहीं होगा। विशेष अनुमति की स्थिति में भी ध्वनि का स्तर (डेसीबल) निर्धारित मानकों के भीतर ही रखना होगा। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि आयोजकों को कार्यक्रम से पूर्व विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आदेश की एक प्रति कार्यक्रम स्थल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी ताकि निरीक्षण के दौरान पारदर्शिता बनी रहे। एडीएम ने जोर देकर कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों की गरिमा बनी रहनी चाहिए, लेकिन इससे आसपास के रहवासियों, विशेषकर वृद्धों और विद्यार्थियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रशासन का उद्देश्य शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करना है, लेकिन नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एसडीएम प्रदीप सोनी सहित अन्य विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में मैरिज गार्डन संचालक मौजूद थे। संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे अपने ग्राहकों को बुकिंग के समय ही इन नियमों से अवगत करा दें। प्रकाश/14 फरवरी 2025