राष्ट्रीय
17-Feb-2026


नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सज़ा पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि रेस्पोंडेंट के बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सजा पर अस्थायी रोक लगाई जा रही है। कोर्ट ने साफ किया कि सजा पर रोक कुछ शर्तों के साथ दी गई है। राजपाल को एक लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक श्योरिटी जमा करनी होगी। इन शर्तों के पालन के बाद उन्हें राहत दी गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजपाल यादव 18 मार्च तक कस्टडी से बाहर रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है, जब अदालत इस पर विस्तृत सुनवाई करेगी। बता दें निचली अदालत ने अभिनेता राजपाल यादव को सज़ा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। अब सभी की नजर 18 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। सिराज/ईएमएस 17फरवरी26 ---------------------------------