राष्ट्रीय
17-Feb-2026
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मुंबई, (ईएमएस)। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने खामोश डायलॉग का गलत इस्तेमाल रोकने हेतु बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने बेटे लव सिन्हा के ज़रिए हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए कॉपीराइट मामलों में मदद मांगी है। याचिका में उन्होंने अपने नाम, इमेज और अपने मशहूर डायलॉग खामोश के बिना इजाज़त इस्तेमाल को रोकने का आदेश देने की मांग की है। इस याचिका में मेटा, एक्स, गूगल, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, ब्लॉगर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण विभाग को अनजान लोगों के साथ उत्तरदाता बनाया गया है। याचिका में भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार और कॉपीराइट एक्ट के तहत कलाकारों के अधिकारों का आधार बनाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा के नाम, इमेज और मशहूर डायलॉग खामोश के बिना इजाज़त इस्तेमाल को रोकने की मांग की गई है। याचिका में उन्होंने कहा कि उनके लंबे करियर से कमाई गई प्रतिष्ठा को सोशल मीडिया पर अलग-अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। याचिका में इस पर्सनैलिटी, नाम, आवाज, सिग्नेचर और खामोश डायलॉग के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश मांगा गया है। साथ ही, सिन्हा ने बिना सहमति के कमर्शियल इस्तेमाल होने पर 20 करोड़ रुपये या उस इस्तेमाल से हुए मुनाफे का हर्जाना मांगा है। शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से दायर याचिका पर न्यायाधीश शर्मिला देशमुख की सिंगल बेंच के सामने कल सुनवाई हुई। सुनवाई में उनका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। याचिका में कहा गया है कि गुमनाम लोग और अलग-अलग वेबसाइट, साथ ही सोशल मीडिया पर कई फर्जी प्रोफाइल शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मों के क्लिप, डायलॉग, फोटो और आवाज का इस्तेमाल करके मीम सर्कुलेट कर रहे हैं। इससे उनकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है और सटायरिकल जोक्स बनाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में, उनके कैरेक्टर का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाना चाहिए, यह चुनने का उनका अधिकार छीना जा रहा है और याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट इस प्रैक्टिस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दे। संजय/संतोष झा- १७ फरवरी/२०२६/ईएमएस