फिरोजाबाद (ईएमएस) जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना जसराना क्षेत्र के एक चर्चित हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना जसराना पर पंजीकृत धारा 307 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त रवेन्द्र सिंह उर्फ रवीन्द्र पुत्र लज्जाराम निवासी ग्राम नगला नथुआ, थाना जसराना, जनपद फिरोजाबाद को दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश सर्वेश कुमार पाण्डेय, विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट-02 ने साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और कुल 1,10,000 रुपये (एक लाख दस हजार रुपये) के अर्थदंड की सजा सुनाई। क्या था मामला प्रकरण के अनुसार वादी प्रशांत पुत्र योगेन्द्र कुमार यादव, निवासी ग्राम नगला नथुआ थाना जसराना के पिता योगेन्द्र कुमार को ग्राम प्रधान रवेन्द्र उर्फ रवीन्द्र पुत्र लज्जाराम द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। घटना के संबंध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 27 अप्रैल 2019 को थाना जसराना पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक तजुआ खान द्वारा की गई। घटनास्थल निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन के बाद 7 अगस्त 2019 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गिरफ्तारी के लिए गठित हुईं विशेष टीमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए थाना जसराना पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम सहित कुल दो पुलिस टीमों का गठन किया गया था। संयुक्त प्रयास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। प्रभावी पैरवी से मिली सजा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में थाना जसराना पुलिस टीम एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। ठोस साक्ष्य और सशक्त अभियोजन के चलते अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 तजुआ खान, अभियोजक अवधेश कुमार शर्मा, पुलिस मॉनिटरिंग सेल तथा पैरोकार हे0कां0 जगदीश तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन की एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। ईएमएस