:: आजाद नगर पुलिस की सख्त कार्रवाई; आधी रात को शोर मचाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज :: इन्दौर (ईएमएस)। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र छात्रों की पढ़ाई में खलल डालने वाले शोर-शराबे के विरुद्ध इंदौर पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशों के पालन में, आजाद नगर थाना पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियमों और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले एक डीजे संचालक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन सहित पूरा साउंड सिस्टम जप्त किया है। पुलिस उपायुक्त (जोन-1) कृष्ण लालचंदानी के मार्गदर्शन में गठित टीम बुधवार रात क्षेत्र में निगरानी कर रही थी। इसी दौरान 12:00 बजे सांवरिया धाम मंदिर के पास एक आयशर वाहन (क्रमांक MP13 ZK 1386) बेहद तेज़ आवाज़ में डीजे बजाते हुए पाया गया। वाहन चालक नितिन तिवारी द्वारा न केवल समय सीमा का उल्लंघन किया जा रहा था, बल्कि ध्वनि का स्तर भी निर्धारित मानकों से कहीं अधिक था, जिससे परीक्षार्थियों और आमजन को असुविधा हो रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आयशर गाड़ी और उस पर लदे भारी-भरकम साउंड सिस्टम को जप्त कर लिया। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(ए) एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक संदीप पाटीदार और टीम की मुख्य भूमिका रही। :: पुलिस की अपील और चेतावनी :: इंदौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं के इस संवेदनशील समय में किसी भी प्रकार का शोर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान शांति बनाए रखें और रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें, अन्यथा कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रकाश/19 फरवरी 2026