छिंदवाड़ा जबलपुर (ईएमएस)। शहर में एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री न हो इसके लिए कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने पिछले दिनों समय सीमा की समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद अब विभागीय अमला अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शुक्रवार को नापतौल विभाग ने शहर की विभिन्न दुकानों, होटलों में कोल्डड्रिंक विक्रय और एमआरपी संबंधी की जांच की ४५ दुकानों में यह जांच पड़ताल चली। इस दौरान अधिक कीमत पर कोल्डड्रिंक्स बेचने के मामले में स्थानीय प्राइवेट बस स्टेंड के पास तीन बड़ी दुकानों पर कार्रवाई की गई। इसमें शिवशक्ति राजस्थान स्वीट्स, पारस मिष्ठान और न्यू इंदौर सेव भंडार शामिल है। नापतौल विभाग ने संबंधित संचालकों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। १५ दुकानदारों को नोटिस इसके अतिरिक्त नापतौल विभाग ने 15 दुकानों को विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में नोटिस जारी किए हैं। विभाग द्वारा सभी संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स, दुग्ध एवं दही सहित सभी पैकेज्ड सामग्री का विक्रय निर्धारित एमआरपी या उससे कम कीमत पर ही किया जाए। यह कार्रवाई निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, निरीक्षक अर्जुन सिंह पटले एवं श्रम सहायक गप्पू भारती द्वारा की गई। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी व्यापारिक संस्थानों को चेतावनी दी है कि एमआरपी से अधिक कीमत पर सामग्री विक्रय करना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यापारिक संस्थानों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ईएमएस / 20/02/2026