राष्ट्रीय
26-Feb-2026
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-कहा- यह अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाना चाहिए नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के 2020 के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से चुनाव को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अपील हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है और इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने साफ किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिकाओं से संबंधित हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के खिलाफ सीधा अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में है। यह अपील प्रतापचंद्र द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इससे पहले एकल पीठ ने सिसोदिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सिराज/ईएमएस 26फरवरी26