लेख
28-Feb-2026
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नीति निर्धारकों के लिए यह समय है कि वे एक सशक्त क्षतिपूर्ति और जवाबदेही तंत्र विकसित करें, ताकि न्यायिक प्रक्रिया की लंबी यात्रा में आरोपी को जीवन का बहुमूल्य समय न गंवाना पड़े निचिली से ऊपरी अदालत आरोपों को खारिज, अपील डिसमिस कर दे,तो क्या आरोपी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षति,मानसिक आघात, इन सबकी भरपाई केवल बरी शब्द से हो सकती है? -नीति निर्धारकों को को इसपर कानून बनाने की ज़रूरत वैश्विक स्तरपर भारत सहित पूरी दुनियाँ के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में आपराधिक न्याय प्रणाली बहु- स्तरीय,जटिल और प्रक्रिया- प्रधान होती है। निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय तक,हर स्तरपर साक्ष्य, गवाह,परिस्थितिजन्य तथ्य,अभियोजन की दलीलें और बचाव पक्ष की आपत्तियाँ विस्तार से परखी जाती हैं।यह प्रक्रिया विधि- राज (रूल ऑफ़ लॉ ) की रक्षा के लिए आवश्यक है, परंतु इसकी लंबी अवधि अक्सर आरोपित व्यक्ति के जीवन का बहुमूल्य समय निगल जाती है।जब कोई व्यक्ति वर्षों तक मुकदमे और कारावास झेलने के बाद अंततः निर्दोष सिद्ध होता है,तब मूल प्रश्न उठता है उसके बीते हुए समय,सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक क्षति और मानसिक आघात की भरपाई कौन करेगा?27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपितों को बरी किए जाने के बाद यह प्रश्न और तीव्रता से उभरा है।अदालत ने कहा कि अभियोजन का मामला ठोस साक्ष्यों पर आधारित नहीं था और साजिश की थ्योरी अनुमानात्मक थी। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि यह फैसला केवल एक आपराधिक मुकदमे का अंत नहीं, बल्कि न्यायिक जवाबदेही, अभियोजन की गुणवत्ता और राजनीतिक आरोप- प्रत्यारोप की सीमाओं पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण सटीक प्रारंभ बिंदु बन गया है। साथियों बात अगर हम दिल्ली आबकारी नीति मामले में न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियों क़ो समझने की करें तो राउज एवेन्यू अदालत ने हजारों पन्नों की चार्जशीट का विश्लेषण करते हुए पाया कि आरोप गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होते।अदालत ने कहा कि आबकारी नीति के निर्माण में व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा सिद्ध नहीं हुई।विशेष रूप से, अदालत ने यह भी कहा कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का नाम बिना ठोस प्रमाण जोड़ा जाना विधि- सिद्धांतों के विरुद्ध है।मुख्य आरोपी बताए गए कुलदीप सिंह के विरुद्ध भी कोई ठोस सामग्री न मिलने पर उन्हें बरी किया गया। मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है क़ि अदालत ने जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए,जो यह संकेत देता है कि न्यायालय ने जांच की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठाए।अभियोजन एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नें 23 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था,परंतु विशेष न्यायाधीश ने सभी के विरुद्ध आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अब एजेंसी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय और संभावित रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की संभावना है, जिससे यह मामला आगे भी बहुत वर्षों तक प्रिक्रिया के तहत चल सकता है। साथियों बात अगर हम राउज एवेन्यू कोर्ट की चार महत्वपूर्ण टिप्पणियों को समझने की करें तो एक मीडिया चैनल के अनुसार कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी किया। कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। चार्जशीट में विरोधाभास हैं, जो कथित साजिश (आरोपों) की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं।अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं (1) आबकारी नीति पर क्या कहा-आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। अभियोजन पक्ष (सीबीआई) का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था।(2)केजरीवाल पर क्या कहा- केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है (3) मुख्य आरोपी कुलदीप पर क्या कहा- मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। (4) मनीष सिसोदिया पर क्या कहा- सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। साथियों बात अगर हम न्यायिक प्रक्रिया बनाम राजनीतिक परिणाम इसको समझने की करें तो इस प्रकरण ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया?क्या न्यायिक आरोप और राजनीतिक परिणामों के बीच कोई संतुलन होना चाहिए?आरोपों के दौरान व्यापक मीडिया कवरेज, 24 घंटे की बहसें,और चुनावी वातावरण में आरोपों की पुनरावृत्ति ने सार्वजनिक धारणा को प्रभावित किया। यदि बाद में अदालत आरोपों को खारिज कर दे, तो क्या पूर्व में हुई राजनीतिक और सामाजिक क्षति की भरपाई संभव है? लोकतंत्र में आरोप लगाना और उनकी जांच होना सामान्य प्रक्रिया है,परंतु यदि जांच की गुणवत्ता कमजोर हो और आरोप सिद्ध न हों, तो राजनीतिक जीवन पर उसका प्रभाव असमानुपाती हो सकता है। यह स्थिति केवल भारत तक सीमित नहीं; विश्व के अनेक लोकतंत्रों में भी अभियोजन और राजनीतिक शक्ति के संतुलन पर हमेशा बहस होती रही है।निर्दोष व्यक्ति की क्षति: सामाजिक आर्थिक और नैतिक आयामयदि कोई व्यक्ति लंबी अवधि तक जेल में रहता है और अंततः बरी हो जाता है, तो उसकी क्षतिबहु-आयामी होती है। (1) सामाजिक क्षति:समाज में बदनामी,रिश्तों में दरार, और सार्वजनिक छवि का ह्रास।(2) आर्थिक क्षति:आय का नुकसान कानूनी खर्च,संपत्ति का अवमूल्यन। (3) मानसिक आघात: अवसाद, तनाव, और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव। (4) राजनीतिक प्रभाव: यदि आरोपी सार्वजनिक पद पर हो, तो चुनावी हार या पद से हटना।इन सबकी भरपाई केवल बरी शब्द से नहीं हो सकती।भारत में ऐसा कोई समग्र केंद्रीय कानून नहीं है, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन पर न्यायालय क्षतिपूर्ति दे सकते हैं। साथियों बात अगर हम क्या अभियोजन पर दंडात्मक लागत लगनी चाहिए? इसको समझने की करें तो एक महत्वपूर्ण नीति प्रश्न यह है कि यदि अभियोजन बार-बार अपील करता है और हर स्तरपर असफल होता है,तो क्या उस पर दंडात्मक लागत लगाई जानी चाहिए? इससे दो संभावित लाभ हो सकते हैं:(1) अनावश्यक या कमजोर मामलों में अपील की प्रवृत्ति घटेगी।(2) जांच एजेंसियाँ अधिक जिम्मेदारी और गुणवत्ता के साथ आरोपपत्र दाखिल करेंगी।हालाँकि, यह भी ध्यान रखना होगा कि अपील का अधिकार न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग है।अतः संतुलन आवश्यक है, दुरुपयोग पर रोक,परंतु न्याय पाने के अवसर का संरक्षण होना चाहिए। साथियों बात अगर हम जांच एजेंसियों की जवाबदेही को समझने की करें तो,जब अदालत यह कहे कि साजिश की थ्योरी अनुमान पर आधारित थी, तो यह जांच की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न है। यदि जांच अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया गया है, तो यह संकेत है कि न्यायालय जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है।नीति निर्धारकों को विचार करना चाहिए: (1) क्या जांच अधिकारियों के लिएस्वतंत्र निगरानी तंत्र हो?(2)क्या अभियोजन स्वीकृति से पूर्व स्वतंत्र विधिक समीक्षा अनिवार्य हो? (3) क्या राजनीतिक संवेदनशील मामलों में विशेष न्यायिक पर्यवेक्षण हो? साथियों बात अगर हम मीडिया ट्रायल और सार्वजनिक धारणा इसको समझने की करें तो,आज के डिजिटल युग में मीडिया ट्रायल वास्तविक न्याय से पहले ही सामाजिक निर्णय सुना देता है। यदि बाद में अदालत आरोपों को खारिज कर दे, तो क्या मीडिया उसी तीव्रता सेनिर्दोषता का प्रचार करता है?मीडिया की स्वतंत्रता लोकतंत्र का स्तंभ है, परंतु प्रसमप्शन ऑफ़ इनोसेंस (निर्दोष मान्यता) सिद्धांत की रक्षा भी उतनी ही सटीक आवश्यक है।जितनी क़ि क्षतिपूर्ति की संभावित नीति रूपरेखा। साथियों बात अगर हम नीति निर्धारकों के लिए कुछ ठोस सुझावों को समझने की करें तो उन्हें इन कानून को बनाने पर विचार करना चाहिए (1)राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति कानून:निर्दोष सिद्ध व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष कारावास पर निश्चित राशि।(2)कानूनी खर्च की प्रतिपूर्ति: राज्य द्वारा संपूर्ण कानूनी व्यय की भरपाई। (3) प्रतिष्ठा पुनर्स्थापन आयोग: सार्वजनिक रूप से निर्दोषता की घोषणा और रिकॉर्ड शुद्धिकरण।(4) मानसिक स्वास्थ्य सहायता: दीर्घकालिक परामर्श और पुनर्वास कार्यक्रम। (5) अभियोजन जवाबदेही अधिनियम: दुर्भावनापूर्ण या लापरवाह अभियोजन पर दंड।(6) अपीलों की अनंत श्रृंखला: क्या सीमा होनी चाहिए?यदि हर स्तर परअपील और पुनरीक्षण चलता रहे,तो मुकदमा दशकों तक लंबित रह सकता है इसलिए:अपील की समय-सीमा तय हो।निराधार अपील पर लागत।,संवैधानिक पीठ द्वारा शीघ्र निस्तारण।,संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास-बरी होने के बाद दिए गए वक्तव्यों में संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास व्यक्त कियागयाहालांकि अपीलों और अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में अनेक नियम बने हुए हैं फिर भी उनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है,यह लोकतंत्र की शक्ति है कि अंततः न्यायिक प्रक्रिया आरोपों को परखती है। परंतु यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया स्वयं न्यायसंगत, त्वरित और सटीक स्तर पर उत्तरदायी हो। साथियों बात अगर हम इस मुद्दे कोअंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो क्षतिपूर्ति की व्यवस्थाएँ कई देशों में रॉंगफुल प्रोसेक्युशन या मिस्कैरिज ऑफ़ जस्टिस के मामलों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।उदाहरण के लिए:यूनाइटेड किंगडम: क्रिमिनल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत निर्दोष सिद्ध होने पर मुआवजा।संयुक्त राज्य अमेरिका: कई राज्यों में प्रति वर्ष कारावास के लिए निश्चित राशि का प्रावधान।कनाडा: संघीय स्तर पर विशेष समझौते के माध्यम से क्षतिपूर्ति। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि न्याय केवल निर्णय नहीं, पुनर्स्थापन भी है,दिल्ली आबकारी नीति प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक प्रक्रिया केवल दोष या निर्दोष तय करने का माध्यम नहीं, बल्कि राज्य और नागरिक के बीच विश्वास का आधार है।यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक कारावास झेलने के बाद निर्दोष सिद्ध होता है,तो केवल “बरी” शब्द पर्याप्त नहीं।न्याय का अर्थ है,समय पर निष्पक्ष सुनवाई,गुणवत्तापूर्ण जांच,और निर्दोष के लिए पूर्ण पुनर्स्थापन।नीति निर्धारकों के लिए यह समय है कि वे एक सशक्त क्षतिपूर्ति और जवाबदेही तंत्र विकसित करें, जिससे भविष्य में किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से जीवन का बहुमूल्य समय न गंवाना पड़े। न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता तभी सुदृढ़ होगी जब वह त्रुटि होने पर उसे स्वीकार कर, उसकी भरपाई की स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित करे। -संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) ईएमएस/28/02/2026