राज्य
02-Mar-2026
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- 50 हजार से ज्यादा बकायादारों को जारी किए नोटिस इन्दौर (ईएमएस) इस साल की पहली नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित की जा रही है जिसके चलते इन्दौर नगर निगम के समस्त 22 जोनल ऑफिस, कलेक्ट्रेट के रजिस्टार कार्यालय व मुख्यालय पर भी नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें 50 हजार रुपए तक के संपत्तिकर बकायादारों का सरचार्ज 100 प्रतिशत माफ करने के साथ 50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज 50 प्रतिशत और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा। वहीं जलकर के 10 हजार रुपए बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ होगा। 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत और 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रभारी राजस्व विभाग निरंजन सिंह चौहान के अनुसार इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक टैक्स बकायादार लाभ लें इसके लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही 50 हजार से ज्यादा टैक्स बकायादारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। लोक अदालत में बकाया संपत्तिकर और जलकर जमा करने आने वाले करदाताओं के लिए व्यवस्था करने के निर्देश एआरओ को दिए गए हैं वहीं लोक अदालत के लिए जोनवाइज टैक्स वसूली का टारगेट सहायक राजस्व अधिकारियों (एआरओ) को दिया गया है।