- संबद्धता शुल्क में 50 हजार की बढ़ोतरी भोपाल (ईएमएस)। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने सभी प्रकार के परीक्षा से लेकर संबद्धता, नवनीकरण सहित डुप्लीकेट अंकसूची तक की फीस में भारी बढ़ोतरी की है। यह फीस 25 से लेकर 80 फीसदी तक बढ़ाई है। माशिमं ने इसके आदेश जारी कर दिए है। प्रदेश के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर भारी भरकम फीस का बोझ डाल दिया है। प्राथमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) की पढ़ाई अब महंगी होने जा रही है। मंडल ने परीक्षाओं के साथ-साथ डीएलड संबद्धता शुल्क में भी वृद्धि कर दी है। मंडल के नए निर्णय के अनुसार डीएलएड संस्थानों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब पहले से 50 हजार रुपये अधिक शुल्क देना होगा। अब तक इन संस्थानों को संबद्धता के लिए डेढ़ लाख रुपये शुल्क देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर डीएलएड कालेजों पर पड़ेगा। संस्थान प्रबंधन का कहना है कि बढ़ी हुई राशि का भार अंतत: विद्यार्थियों पर ही डाला जाएगा, जिससे पाठ्यक्रम की फीस में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। बता दें, कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम अनिवार्य किए जाने के बाद से इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी है। वर्तमान में करीब 30 हजार विद्यार्थियों की संख्या है। डीएलएड परीक्षा शुल्क भी बढ़ाया माशिमं ने डीएलएड की परीक्षा शुल्क भी बढ़ा दिया है। नियमित विद्यार्थी को सभी विषयों के लिए सात हजार रुपए देना होंगे, जबकि दूसरे अवसर के लिए दो विषय तक तीन हजार, चार तक के पांच और चार से अधिक विषय के लिए सात हजार रुपये शुल्क लगेगा। निजी स्कूलों का संबद्धता शुल्क बढ़ाया गया वहीं हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की संबद्धता लेने के लिए सरकारी और निजी स्कूलों की फीस अलग-अलग तय की गई है। 10वीं की नई संबद्धता सरकारी स्कूलों के लिए 20 हजार, निजी के लिए 22 हजार रुपये रहेगी। निजी स्कूलों के लिए शुल्क दो हजार रुपये बढ़ाया गया है। 12वीं की नवीन संबद्धता के लिए सरकारी स्कूलों को 27 हजार और निजी स्कूलों को 30 हजार रुपये देना होंगे।निजी स्कूलों के लिए यह शुल्क तीन हजार रुपये बढ़ाया है। 10वीं के नवीनीकरण के लिए सरकारी सकूलों को सात हजार, निजी को आठ हजार और 12वीं की नवीनीकरण के लिए सरकारी स्कूलों को नौ हजार और निजी स्कूलों को 10 हजार रुपये देना होंगे। विनोद/ 02 मार्च 26