छिंदवाड़ा (ईएमएस)। होली के बाद धुरेंडी पर इस बार ३ बजे तक शराब दुकान बंद रहेगी। कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी हरेंद्र नारायन ने 03 मार्च 2026 को रंग-गुलाल (धुरेण्डी) पर्व के अवसर पर लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, रेस्टारेंट-बार, होटल-बार , रिसोर्ट-बार , वाइन के फुटकर विक्रय के लिए रिटेल आउटलेट तथा देशी स्टोरेज मद्य भंडारों को 04 मार्च धुरेण्डी के दिन दोपहर 3 बजे तक बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। उक्त अवधि को शुष्क अवधि घोषित किया गया है। शुष्क अवधि के दौरान गश्त, दबिश करते हुए मदिरा के क्रय, विक्रय एवं वितरण आदि पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश की अवहेलना की दशा में संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ईएमएस/ मोहने/ 02 मार्च 2026