ग्वालियर (ईएमएस)। ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन की मोहलत देते हुए अपने उस आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है जिसमें ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने मल्होत्रा को 15 दिन की मोहलत दी है ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। आपको बतादें कि ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया था। ग्वालियर बेंच ने यह फैसला भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया था। रामनिवास रावत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने 2024 के उपचुनाव नॉमिनेशन में अपने खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस की पूरी जानकारी नहीं दी थी। मुकेश ने 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड बताए थे, जबकि 2 केस छिपाए थे। याचिका में रावत ने मल्होत्रा के खिलाफ दर्ज सभी 6 क्रिमिनल केस की जानकारी दी थी। मुकेश मल्होत्रा के वकील ने बताया कि भाजपा उम्मीदवार राम निवास रावत की फाइल की गई पिटीशन में दो मामलों में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। एक जिसमें निपटारा हो चुका था। दूसरा जिसमें आरोपों के बारे में जानकारी छिपाने की बात थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जानकारी छिपाने वाले दो मामलों में चुनाव रद्द कर दिया गया है। हमने एक एप्लीकेशन फाइल की है, जिसमें कहा है कि हम अपील करने के हकदार हैं। जब तक हम अपील करते हैं, इस ऑर्डर पर 15 दिन के लिए रोक लगनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस अपील के बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन की मोहलत देते हुए अपने उस आदेश पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। सुबोध/०९-०३-२०२६