राज्य
10-Mar-2026
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ठाणे, (ईएमएस)। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने 23 साल पहले एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारी गई एक महिला ट्यूटर के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। पीड़िता, सेरेना परेरा, 18 सितंबर, 2003 को मुंबई से सटे ठाणे जिले के काशीमीरा में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे सेरेना नीचे गिर गई और भारी वाहन के पहियों के नीचे आ गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के समय परेरा की उम्र 24 वर्ष थी और वह एक ट्यूटर के रूप में काम करती थी, जिससे उन्हें प्रति माह 3,300 रुपये मिलते थे। यह याचिका मृतक की मां और बहन ने 2020 में दायर की थी। उन्होंने ठाणे नगर परिवहन (टीएमटी) बस की संलिप्तता का भी आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि मोटरसाइकिल ट्रक और बस के बीच फंस गई थी। न्यायाधीश के पी श्रीखंडे ने 2003 में हुए दुर्घटना के संबंध में आदेश पारित किया, जिसमें शामिल ट्रक और मोटरसाइकिल के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें मार्च 2024 से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ मुआवज़ा देने का आदेश दिया। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पुलिस रिपोर्ट के उलट है।