० 17 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई रायपुर (ईएमएस)। रायपुर पुलिस द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खरोरा निरीक्षक के नेतृत्व में थाना खरोरा पुलिस ने क्षेत्र में व्यापक कांबिंग गश्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने सक्रिय गुंडा-बदमाशों, असामाजिक तत्वों, अवैध शराब बिक्री करने वालों तथा फरार वारंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की। इस दौरान 17 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मनोज साहू पिता बिसहत साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम भैसा, त्रिपाल वर्मा पिता दुखहरण वर्मा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम भैसा, अभिषेक कुर्रे पिता अनिल कुर्रे, उम्र 19 वर्ष, निवासी खरोरा, इमरान हसन पिता साहिद खान, उम्र 21 वर्ष, निवासी खरोरा, एस. कुमार उर्फ गजनी पिता मंथीर साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी खरोरा, रियाज खान पिता शेख रिजवान, उम्र 30 वर्ष, निवासी खरोरा, हीरा चेलक पिता बाबूलाल चेलक, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम चकवे, चंदन गायकवाड़ पिता सुकलाल गायकवाड़, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम चोरभट्ठी, सुरेश चेलक पिता डोमार चेलक, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम चकवे, घनश्याम चेलक पिता बाबूलाल चेलक, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम चकवे, दिलीप यादव पिता सीताराम यादव, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम कोसरंगी, प्रेमलाल मनहरे पिता बुधारी मनहरे, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम चोरभट्ठी, दिलेश्वर घृतलहरे पिता कन्हैया लाल घृतलहरे, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम रसौटा, .बाबूलाल घृतलहरे पिता पिलकू घृतलहरे, उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम रसौटा, गणेश भारती पिता सुकालूराम भारती, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चकवे, गोपीदास चंद्रदास पिता माखुम चंद्रदास, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम कोसरंगी, आकाश कुर्रे पिता पंचराम कुर्रे, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम रसौटा को गिरफ्तार किया गया । जबकि इस दौरान 02 वारंटी जसवंत साहू पिता थानूराम साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम असौदा और वीरेंद्र यादव पिता डोमार यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम बिठिया को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत 02 प्रकरण दर्ज किए गए। पहले मामले में विजय कुमार सेन (32 वर्ष), निवासी ग्राम भैसा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 150/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं दूसरे मामले में परदेशी यादव (52 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 07 खरोरा के खिलाफ अपराध क्रमांक 149/26 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि कांबिंग गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया गया। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/11 मार्च 2026