बिलासपुर (ईएमएस)। डीजे के तेज शोर और प्रतिबंधित लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर पुलिस ने डीजे संचालकों और दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 24 प्रतिबंधित लेजर लाइट जब्त की हैं। साथ ही 10 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कई डीजे साउंड सिस्टम और वाहन भी जब्त किए गए हैं। जिले में डीजे और धुमाल में तेज आवाज तथा प्रतिबंधित लेजर लाइट के उपयोग को लेकर पुलिस ने गुरुवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की। पुलिस ने इस दौरान कुल 24 नग लेजर लाइट जब्त की और 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। तीन मामलों में छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि सात प्रकरणों में धारा 106 के तहत कार्रवाई की गई है। - सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस ने डीजे संचालकों के स्टॉक रूम में दबिश देकर प्रतिबंधित शार्पी लेजर लाइट जब्त की। इस बीच जतिया तालाब क्षेत्र निवासी आकाश सारथी (20) और मिनी बस्ती निवासी वेद लहरे (37) के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। दोनों के कब्जे से चार नग शार्पी लेजर लाइट जब्त की गई। - सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में वाहन जब्त सिरगिट्टी पुलिस ने तेज आवाज में डीजे बजाते हुए वाहनों से आवागमन बाधित करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान डीजे साउंड सिस्टम सहित तीन वाहनों को जब्त कर छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस दौरान दौरान धौराभाठा निवासी पुष्पेन्द्र साहू, गोंडपारा निवासी नितीन नारवानी और जरहाभाठा निवासी विशाल सारथी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। - सरकंडा में दुकानों पर रेड सरकंडा पुलिस ने डीजे उपकरण बेचने वाली दुकानों पर रेड कार्रवाई करते हुए 18 नग प्रतिबंधित डीजे लेजर लाइट जब्त की। इस मामले में बहतराई निवासी आशीष देवांगन, चिंगराजपारा निवासी विकास अहिरवार, लिंगियाडीह निवासी सुनील साहू, कतियापारा जूना बिलासपुर निवासी कमल यादव और प्रभात चौक चिंगराजपारा निवासी प्रकाश गढ़ेवाल के खिलाफ धारा 106 के तहत कार्रवाई की गई। मनोज राज 13 मार्च 2026