-वकील ने कहा- यह राहत प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा की दिशा में अहम कदम मुंबई,(ईएमएस)। बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू को मानहानि मामले में अंतरिम राहत मिल गई है। कुमार सानू ने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कुमार सानू की पूर्व पत्नी के साथ-साथ गूगल और मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अज्ञात पक्षों के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा का आदेश दिया है। इस मामले पर कुमार सानू की वकील सना खान ने कहा कि यह राहत डिजिटल युग में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम है। सानू की वकील ने कहा कि यह ऑर्डर सोशल मीडिया और सर्च प्लेटफॉर्म्स पर जब मानहानिकारक सामग्री सामने आती है, तब जवाबदेही की अहमियत को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत है, चाहे वह व्यक्ति सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हो या नहीं। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम राहत सुनिश्चित करती है कि जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कुमार सानू की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कुमार सानू से जुड़ी मानहानिकारक सामग्री के प्रसार और प्रकाशन पर रोक लगाई गई है, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वकील के मुताबिक यह मामला ऑनलाइन मानहानि और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेलिब्रिटीज की इमेज को नुकसान पहुंचाने के मामलों में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। बता दें पिछले साल अक्टूबर में कुमार सानू ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी, जिसमें उनके नाम, आवाज, सिंगिंग स्टाइल और तकनीक, हावभाव, तस्वीरें, कार्टून, समानता और हस्ताक्षर को शामिल किया गया था। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि तीसरे पक्ष द्वारा कुमार सानू के इन गुणों का बिना अनुमति या लाइसेंस के व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ऑनलाइन कमाई होती है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है। इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा दी और कहा कि अंतरिम आदेश उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। सिराज/ईएमएस 13मार्च26