मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी के लिए नए परमिट जारी करने की प्रक्रिया पिछले दो दिनों से कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। हालांकि, यात्रियों को ले जाने वाले ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना और लाइसेंस लेना ज़रूरी करने का फ़ैसला किया गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी। उन्होंने कहा कि अभी तक इलेक्ट्रिक रिक्शा (ई-रिक्शा) को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से परमिट लेने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि, ई-गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नंबर Ka. O. 2812 (A) तारीख 30/06/2016 के तहत पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में एक जैसे नियम लागू करने के लिए ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए भी परमिट (लाइसेंस) प्रोसेस को ज़रूरी करने का फ़ैसला किया गया है। इस फ़ैसले से, आम रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रिक रिक्शा समेत सभी तरह की गाड़ियों के लिए वही नियम लागू रहेंगे। मंत्री सरनाइक ने यह भी कहा कि इसके पीछे मकसद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और गड़बड़ियों से बचना है। इस बीच, परमिट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से “सिंगल विंडो स्कीम” शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस स्कीम के तहत, एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और अप्रूवल प्रोसेस एक ही जगह पर आसान तरीके से किया जाएगा। हालांकि, किसी भी तरह की गड़बड़ी या गड़बड़ियों से बचने के लिए, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने वाली सभी तरह की गाड़ियों के लिए परमिट लेना ज़रूरी होगा। मंत्री सरनाइक ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई-बाइक के लिए भी परमिट लेना ज़रूरी होगा। मंत्री प्रताप सरनाइक ने भरोसा जताया कि इस फैसले से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और डिसिप्लिन आएगा, नियमों का पालन पक्का होगा और भविष्य में पैसेंजर को सुरक्षित और कंट्रोल्ड सर्विस देने में मदद मिलेगी। स्वेता/संतोष झा- १३ मार्च/२०२६/ईएमएस