राज्य
17-Mar-2026


इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश कुक्षी श्रीमति आरती शुक्ला पाण्डेय की कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई उपरांत आरोपी मुकेश पिता बाबु डांगी भील निवासी ग्राम लोहारी को दोषी करार देते 10 साल की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक आर. के. गुप्ता ने की उनकी आठ महत्वपूर्ण साक्षियों के कथन अंकित करवाये। अभियान कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10 मार्च 2024 को दोपहर 02 बजे करीब पीड़िता अपने घर पर अपनी पाँच माह की पुत्री के साथ थी और पानी भरने का काम कर रही थी, तभी आरोपी शराब पीकर नशे में आया और पीड़िता के घर में घुस गया और उसको पकड लिया जब पीड़िता चिल्लाने लगी तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। जिससे वह डर गई तभी आरोपी ने उसको जमीन पर लेटा उसके साथ जबरजस्ती बलात्कार किया और वहाँ से भाग गया । जाते-जाते आरोपी ने उसको धमकी दी की अगर यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा। जब शाम को पीड़िता का पति घर पर आया तो उसने सारी घटना अपने पति को बताई जिसके बाद उसका पति आरोपी मुकेश के पास गया तो मुकेश उसके पति के साथ लडाई-झगडा करने लगा और कहाँ की थाने पर रिपोर्ट डाली तो जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद पीड़िता अपने पति के साथ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर विवेचना कर प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने सुनवाई उपरांत आरोपी को दोषी करार देते उक्त सजा से दंडित किया। आनंद पुरोहित/ 17 मार्च 2026