बक्सर, (ईएमएस)। बिहार के बक्सर में अदालत ने लगभग 24 साल पुराने एक हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। ज़िला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (SC/ST PoA Act) उदय प्रताप सिंह ने बागेन गोला थाना क्षेत्र के भदवार गाँव के निवासी रामेश्वर राम (60) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी। अतिरिक्त लोक अभियोजक जय राम सिंह के अनुसार, यह घटना 30 अप्रैल, 2002 को गाँव में एक हैंडपंप से पानी के बहाव को लेकर हुए विवाद के बाद हुई थी। कहासुनी के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर मेघनाथ राम पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। बाद में पीड़ित की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। 1 मई, 2002 को बागेन गोला थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जाँच के बाद, पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया और सत्र न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। शुरू में, इस मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालाँकि, मुकदमे के दौरान खाखानू राम और साहबिर राम की मृत्यु हो गई। सबूतों की जाँच करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने रामेश्वर को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे अपील करने के उसके अधिकार के बारे में भी सूचित किया और कहा कि यदि वह वकील का खर्च उठाने में असमर्थ है, तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता ले सकता है। संतोष झा- १८ मार्च/२०२६/ईएमएस