सड़क हादसे में गई थी जान, कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को दिये क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश भोपाल(ईएमएस)। प्रायवेट कंपनी के डायरेक्टर की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 38 लाख 89 हजार रूपए की क्षतिपूर्ति राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी,चालाक और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अरेरा हिल्स भोपाल को को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से राकेश कुमार वर्मा और नंदकिशोर शर्मा अधिवक्ता ने जिला न्यायालय में क्लेम का प्रकरण प्रस्तुत किया था। मामले में मिली जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय विनीत खुशलानी साल 2024 की 4 जून को शाम करीब लगभग पॉच बजे अपने दो पहिया वाहन से एमपी नगर से वल्लभ भवन की ओर जा रहे थे। रास्ते में सतपुड़ा भवन के सामने कार के चालक ने काफी तेजी और लापरवाही से कार चलाते हुए विनीत खुशालानी के दो पहिया वाहन में जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में विनीत खुशलानी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए पहले जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया था। वहॉ चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हमीदिया अस्पताल रेफर किया था। हमीदिया अस्पताल पहुंचने पर वहॉ डॉक्टरो ने शुरुआती चेकअप के बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया था। थाना अरेरा हिल्स ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित कार के चालक और स्वामी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जुनेद / 28 मार्च