क्षेत्रीय
28-Mar-2026
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- नगरीय क्षेत्रों में वन विभाग के फॉरेस्ट रेंजर होंगे ट्री-ऑफिसर भोपाल (ईएमएस)। मप्र के सभी 413 नगरीय निकायों में अब निजी या सरकारी जमीन पर पेड़ों के कटाई की परमिशन जिला प्रशासन या नगर निगम के अधिकारी नहीं दे सकेंगे। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और जिला प्रशासन के अधिकारियों से यह अधिकार छीनकर वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिए हैं। प्रदेश में अब कहीं भी पेड़ काटने या पेड़ों की छंटाई की परमिशन वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी (फॉरेस्ट रेंजर) से लेनी होगी। यदि वह परमिशन नहीं देता है तो उसकी अपील उप वनमंडल अधिकारी (एसडीओ फॉरेस्ट) के पास करनी होगी। राज्य सरकार ने मप्र वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा-4 और धारा-9 की शक्तियों का उपयोग करते फॉरेस्ट रेंजर को ट्री-ऑफिसर और उप वन मंडल अधिकारी (एसडीओ) को अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने दो माह पहले दिया था आदेश मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फरवरी माह में एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि जिला कलेक्टरों को ट्री-ऑफिसर की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं हैं। यह अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। इसी याचिका में हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से इंदौर शहर के एमओजी लाइंस प्रोजेक्ट में हरे-भरे पेड़ों को काटने की अनुमति को रद्द किया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह वन सेवा के अधिकारियों को ही ट्री ऑफिसर के रूप में नियुक्त करे। विनोद/ 28 मार्च /2026