कोलकाता,(ईएमएस) । पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए चुनाव आयोग का ऑनलाइन पोर्टल रविवार से शुरू हो गया है। हालांकि, ऑफलाइन माध्यम से अपील कैसे की जाएगी, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। अधिकारियों का मानना है कि इस असमंजस के कारण बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, जो इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। अपीलों की सुनवाई के लिए 19 न्यायिक ट्रिब्यूनल गठित किए गए हैं। प्रत्येक अनुपूरक सूची में उल्लेख है कि अपील 15 दिनों के भीतर दायर करनी होगी, लेकिन यह समयसीमा किस तारीख से लागू होगी, इस पर चुनाव आयोग ने अभी तक स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, अपील जिला कलेक्टर (डीएम), एसडीएम या एसडीओ कार्यालय में ऑफलाइन भी जमा की जा सकती है। संबंधित कार्यालय इन आवेदनों को जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आयोग द्वारा प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की प्रतीक्षा है, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। .../ 30 मार्च /2026