क्षेत्रीय
30-Mar-2026
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- नेशनल लोक अदालत तर्ज पर मिलने वाली छूट का अंतिम दिन मंगलवार को, नागरिकगण घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त करें छूट का लाभ कटनी (ईएमएस)। नगर निगम द्वारा बकाया करों के भुगतान पर दी जा रही विशेष छूट का लाभ उठाने के लिए अब मात्र एक दिन शेष है। शासन द्वारा नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर दी जा रही इस छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है, जिसके चलते निगम प्रशासन ने करदाताओं से समय रहते लाभ उठाने की अपील की है। नगर निगम के अनुसार, ऐसे नागरिक जो किसी कारणवश अब तक संपत्ति कर एवं जलकर का भुगतान नहीं कर सके हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। करदाता ऑनलाइन भुगतान अथवा शहर में लगाए गए नजदीकी शिविरों में पहुंचकर अपने बकाया करों का भुगतान कर सकते हैं और दोहरी राहत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सोमवार को शासकीय अवकाश होने के बावजूद नगर के विभिन्न स्थलों में शिविरों का आयोजन किया जाकर नागरिकों को शासन द्वारा प्रदत्त छूट का लाभ प्रदान किया गया। वहीं गठित वसूली अमले द्वारा डोर टू डोर संपर्क कर बकायेदारों को छूट का लाभ प्रदान कर उनके निवास में ही बकाया कर जमा करने की सुविधा प्रदान की जाकर अधिक से अधिक वसूली के प्रयास किये गए। चैटबॉट सेवा में भुगतान रसीद भी उपलब्ध राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि नागरिक अधिकृत Whats App नंबर 7552465110 पर मैसेज कर चैटबॉट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस सेवा के माध्यम से नगर निगम के बकाया कर एवं छूट से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर सकते है। इस सुविधा की खास बात तो यह है कि भुगतान करने के बाद रसीद भी व्हाट्सएप पर ही प्राप्त हो जाती है। ई-नगर पालिका पोर्टल इसके अतिरिक्त नागरिक ई-नगर पालिका पोर्टल https://enagarpalika.mp.gov.in के माध्यम से भी संपत्ति कर एवं जल उपभोक्ता प्रभार का भुगतान कर अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिविर स्थल करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें नगर निगम कार्यालय, जोन कार्यालय माधव नगर, दुर्गा चौक खिरहनी जोन कार्यालय, सुभाष चौक, बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास शिविर आयोजित किये गए है। इसके अतिरिक्त वार्ड कलेक्टर एवं वसूली टीम से संपर्क कर नागरिकगण छूट का लाभ प्राप्त करते हुए बकाया राशि निगम कोष में जमा कर सकते है। निगम प्रशासन ने शहर के सभी सम्माननीय करदाताओं से अपील की है कि वे 31 मार्च तक अपने बकाया करों का भुगतान कर इस विशेष छूट का लाभ अवश्य उठाएं और 1 अप्रैल से लागू होने वाली पेनल्टी से बचें। ईएमएस / 30/03/2026