राष्ट्रीय
18-Apr-2026
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-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- बिना नोटिस आदेश उचित नहीं, 20 अप्रैल को अगली सुनवाई लखनऊ,(ईएमएस)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज की जाने वाली एफआईआर पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने ही पूर्व आदेश को स्थगित करते हुए कहा कि संबंधित पक्ष को बिना नोटिस दिए एफआईआर का निर्देश देना उचित नहीं था। जानकारी अनुसार शनिवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी आदेश में कहा गया है, कि विपक्षी पक्ष को पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। इसी के साथ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। दरअसल, एक दिन पहले ही ओपन कोर्ट में हाईकोर्ट ने कथित दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस मामले की जांच स्वयं करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि आरोपों की सच्चाई जांच का विषय है। इससे पहले यह मामला लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचा था, जहां राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने निचली अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जांच की जानी चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को अस्थायी राहत मिल गई है। हिदायत/ईएमएस 18अप्रैल26