हाथरस (ईएमएस)। दीवानी न्यायालय परिसर में 9 मई 2026 (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा।उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान हो सके। साथ ही, उन्होंने वादकारियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।अपर जनपद न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी के अनुसार, लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद, प्रि-लिटिगेशन प्रकरण सहित सभी सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक, स्टाम्प, उपभोक्ता फोरम, राजस्व, चकबंदी, श्रम, नगर पालिका टैक्स, विद्युत अधिनियम के वाद, उत्तराधिकार, बीमा, सेवा/वेतन, किरायेदारी एवं अन्य शमनीय मामलों का निस्तारण किया जाएगा।इसके अलावा पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका चालान, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर-गृहकर, आपदा राहत, कराधान तथा राशन कार्ड, जाति व आय प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों को भी लोक अदालत में सुलझाया जाएगा।