पटना, (ईएमएस)। पटना हाई कोर्ट ने पटना में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने रात 9.30 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। यदि साढ़े नौ बजे के बाद कोई तेज आवाज में गाना बजाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शहर के कई थानों के थानेदार से हलफनामा मांगा है। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल यह मामला अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें बताया गया है कि पिरबहोर, कदमकुआं, गांधी मैदान, आलमगंज और मुसल्लहपुर जैसे इलाकों में देर रात तक तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं, जिनकी पढ़ाई ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कदमकुआं थाना क्षेत्र में लापरवाही को लेकर संबंधित थानेदार को फटकार भी लगाई। साथ ही सभी संबंधित थानों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामे के जरिए प्रस्तुत करें। कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। आयोजकों को पहले से ही यह निर्देश दिया जा रहा है कि रात 9.30 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को न्यायाधीश राजीव राय की अदालत में होगी। वहीं, जिन थानेदारों ने अब तक हलफनामा दाखिल नहीं किया है, वे अन्य थानों से प्रक्रिया की जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। संतोष झा-२२ अप्रैल/२०२६/ईएमएस