जमानत याचिका पर 18 मई को सुनवाई जबलपुर (ईएमएस)। बहुचर्चित हवाला डकैती कांड में मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी जमानत याचिका पर 18 मई को सुनवाई प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सूची में यह मामला दसवें नंबर पर रखा गया है। वहीं इस मामले में आरोपी एसआई अर्पित भैरम को अब तक अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। यह पूरा मामला सिवनी जिले के खैरीटेक क्षेत्र में हुई कथित हवाला रकम की डकैती से जुड़ा है, जिसने प्रदेशभर में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि वारदात को पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई थी। जानकारी के अनुसार, इस प्रकरण में शामिल अधिकांश आरोपियों को पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी है। हालांकि मुख्य आरोपी तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे और एसआई अर्पित भैरम को अब तक अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मामला अत्यधिक चर्चित होने और इसमें पुलिस अधिकारियों की कथित संलिप्तता के चलते अदालत अब तक सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं डकैती से जुड़ी अधिकांश रकम पुलिस मालखाने में जमा कराए जाने के कारण सामान्य परिस्थितियों में जमानत मिलने की संभावना मानी जा रही है। इस मामले ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। घटना के बाद राज्य स्तर पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी, जिसने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं कि मुख्य आरोपी पूजा पांडे को इस मामले में राहत मिलती है या नहीं। सुनील साहू / शहबाज / 17 मई 2026 / 07.00