राज्य
17-May-2026


भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले के मृतका के आरोपी पति साबर उर्फ साबू को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार हुए सात साल के कठोर कारावास और दो हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका अफरोज का विवाह अप्रैल 2017 को आरोपी साबर उर्फ साबू के साथ हुआ था। विवाह में मायके पक्ष द्वारा अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही आरोपी पति दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगा था। आरोपी की लगातार प्रताडना से परेशान होकर अफरोज ने 19 जुलाई 2020 की रात दस बजे नई बस्ती गांधी नगर भोपाल स्थित अपनी ससुराल में खुदकुशी करने की नीयत से जहरीला पदार्थ खा लिया था। अफरोज के ससुर ने इलाज के लिए उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया जहॉ इलाज के दौरान 22 जुलाई 2020 को अफरोज की अस्पताल में मौत हो गई थी। अस्पताल से मिली सूचना पर पुलिस थाना गांधी नगर ने जॉच के बाद आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। जहॉ सुनवाई के दौरान अभियोजन की और से पेश किये गये तथ्यो, गवाहो और अन्य साक्ष्यो के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जुनेद / 17 मई