क्षेत्रीय
20-May-2026
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रायगढ़ (ईएमएस)। जिले के जूटमिल थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा को शादी का लालच देकर भगाने और 10 दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 6 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 18 मई 2024 को सुबह करीब 9 बजे 16 वर्षीय पीड़िता स्कूल फॉर्म भरने जा रही हूं कहकर मोबाइल लेकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने आसपास खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीड़िता के भाई ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता लगाया कि लड़की आरोपी अजीत कुमार (23 वर्ष) के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के लोहंदी, थाना-करछना में है। पुलिस टीम तुरंत प्रयागराज पहुंची और पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता ने महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए बयान में बताया कि अजीत कुमार ने शादी करने का झांसा देकर उसे घर ले गया और 10 दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पूछताछ में आरोपी अजीत कुमार ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने आरोपी अजीत कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही 6 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। - (ईएमएस) 20 मई 2026