क्षेत्रीय
21-May-2026


बालाघाट (ईएमएस). जिले में निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी से अधिक कीमत पर मदिरा विक्रय करने के मामलों में आबकारी विभाग द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मोहगांव (धपेरा) एवं टेडवा स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर अनियमितता पाए जाने के बाद संबंधित लायसेंसियों पर 2 लाख 10 हजार 834 रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित कर प्रकरणों का शमन किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने बताया कि आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त वारासिवनी द्वारा 5 मई को कम्पोजिट मदिरा दुकान मोहगांव (धपेरा) में आकस्मिक टेस्ट परचेस एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई। जांच के दौरान विदेशी मदिरा स्ट्रांग बीयर (650 एमएल) निर्धारित एमआरपी 230 रुपये के स्थान पर 250 रुपये में विक्रय करते हुए पाई गई। इस प्रकार शराब की बोतल पर निर्धारित मूल्य से 20 रुपये अधिक वसूले जाने की पुष्टि हुई। इस प्रकरण में संबंधित लायसेंसी देवेन्द्र कुमार ठाकरे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद प्रथम अपराध मानते हुए नियमानुसार एक दिवस की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के समतुल्य 61 हजार 912 रुपये तथा अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन पर अतिरिक्त 10 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त लांजी द्वारा 2 मई को कम्पोजिट मदिरा दुकान टेडवा में टेस्ट परचेस कार्रवाई के दौरान रॉयल स्टेग व्हिस्की पाव (180 एमएल) निर्धारित एमआरपी 260 रुपये के स्थान पर 280 रुपये में बेची जाती पाई गई। मामले में संबंधित लाइसेंसी जयश्री बालाजी एसोसिएट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, किंतु समय सीमा में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित दुकान पर 1 लाख 28 हजार 922 रुपये की शास्ति तथा अनुज्ञप्ति शर्तों के उल्लंघन पर अतिरिक्त 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भानेश साकुरे / 21 मई 2026