राज्य
25-May-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के उस निर्देश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसे 5 जून तक लुटियंस दिल्ली स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने को कहा गया है। कोर्ट 26 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। लुटियंस दिल्ली के ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़े जमीन विवाद का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। क्लब ने केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें क्लब को लुटियंस दिल्ली स्थित अपनी 27.3 एकड़ की जमीन 5 जून तक खाली करने के लिए कहा गया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झिंगन के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मई, मंगलवार को करने पर सहमति जताई है। दरअसल 22 मई को भूमि एवं विकास कार्यालय ने क्लब को नोटिस जारी कर 2, सफदरजंग रोड स्थित उसकी संपत्ति केंद्र सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था। सरकार ने अपने आदेश में लीज समझौते की धारा-4 का हवाला दिया, जिसके तहत सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन दोबारा अपने कब्जे में ली जा सकती है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/25/ मई/2026