राष्ट्रीय
03-Jun-2026


* सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दी; एक करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पूरी होने के बाद साबरमती सेंट्रल जेल से रिहा हुआ आरोपी अहमदाबाद (ईएमएस)| शहर के इतिहास के सबसे भयावह और चर्चित इस्कॉन ब्रिज जगुआर हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी तथ्य पटेल को आखिरकार लंबी अवधि के बाद जेल से रिहाई मिल गई है। देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित जमानत मंजूर किए जाने के बाद बुधवार को सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर उसे साबरमती सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जुलाई 2023 की उस काली रात के बाद से तथ्य पटेल लगातार जेल में बंद था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति अहमदाबाद की निचली अदालत और जेल प्रशासन को प्राप्त होने के बाद उसकी रिहाई की औपचारिक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। जेल से बाहर आते समय तथ्य पटेल के पिता प्रज्ञेश पटेल स्वयं उसे लेने साबरमती सेंट्रल जेल पहुंचे थे। सभी आवश्यक दस्तावेजों और कानूनी औपचारिकताओं की जांच पूरी होने के बाद वे अपने बेटे को साथ लेकर घर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। गौरतलब है कि इस हादसे के बाद पूरे गुजरात में तथ्य पटेल और उसके पिता के खिलाफ भारी जनाक्रोश देखने को मिला था। यह मामला सामाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर राज्यभर में चर्चा का केंद्र बन गया था। क्या था पूरा मामला? जुलाई 2023 में अहमदाबाद के व्यस्त इस्कॉन ब्रिज पर पहले हुए एक छोटे सड़क हादसे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। इसी दौरान अत्यधिक तेज रफ्तार से आ रही एक लग्जरी जगुआर कार ने भीड़ को कुचल दिया। कार चला रहा युवक तथ्य पटेल था। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत स्थानीय अदालत और गुजरात हाईकोर्ट से कई बार जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए लंबे समय को ध्यान में रखते हुए उसे नियमित जमानत प्रदान की। हालांकि, अदालत ने जमानत देते हुए एक कड़ी शर्त भी लगाई है। इसके तहत तत्य पटेल को अदालत में 1 करोड़ रुपये की राशि जमा करानी होगी। इस शर्त और अन्य कानूनी नियमों का पालन किए जाने के बाद ही जेल प्रशासन ने उसकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। तथ्य पटेल लगभग 2 वर्ष 10 महीने यानी करीब 34 महीने तक जेल में बंद रहा। सतीश/03 जून