राज्य
08-May-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। अगर आप भी अपने पेडिंग चालान निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मौका आने वाला है। दरअसल, 10 मई दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप लंबित चालान या नोटिस का निपटारा करा सकते हैं। दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोक अदालत लगेगी। इसके साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में भी शनिवार को ही लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप बिना लंबी अदालती कार्यवाही के 31 जनवरी, 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित अपने पुराने लंबित ट्रैफिक चालान का निपटान करा सकते हैं। लोक अदालत में सभी प्रकार के वाहनों का ऑन स्पॉट चालान और नोटिस का हल हो सकेगा। अदालतों में सालों से लंबित पड़े मामलों को जल्दी और आपसी सहमति से निपटाने की दिशा में एक और पहल करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 10 मई को गुरुग्राम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर वादकारी अपने मुकदमों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समझौते के जरिए सुलझा सकते हैं। वे खुद या अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में पेश होकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चंद्र ने बताया कि इस लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी समझदारी और सौहार्दपूर्ण माहौल में निपटाना है। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली /ईएमएस/08/ मई /2025