कोरबा (ईएमएस) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा कराकर किसी प्रकार के नुकसान से राहत की जुगत कर सकते हैं। प्रमुख फसल धान में असिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 43000 और सिंचित फसल के लिए 60000 प्रति हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है। प्रीमियम की बात करें तो असिंचित फसल में 860 रुपए तो सिंचित फसल के लिए 1200 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने ग्राम के कृषक मित्र से संपर्क कर सकते हैं। किसान जिन फसलों का बीमा करना चाहते हैं, उनका विवरण भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा जारी एक निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करना होगा। धान की असिंचित फसल बीमा 2025 की बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 43000/ रुपए है जिसकी प्रीमियम राशि 2% कृषक अंश राशि जमा करनी होगी, जो 860/ रुपए प्रति हेक्टर प्रीमियम दर होगी। इसी तरह धान की सिंचित फसल बीमा 2025 की बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 60000/ रुपए है जिसकी प्रीमियम राशि 2% कृषक अंश राशि जमा करनी होगी, जो 1200/ रुपए प्रति हेक्टर प्रीमियम दर होगी। आवेदन फार्म एवं बोनी प्रमाण पत्र अपने ग्राम के कृषक मित्र से संपर्क कर आवेदन फॉर्म में B1, खसरा पंचसाला, बैंक खाता, आधार कार्ड की छाया प्रति एवं मोबाइल नंबर के साथ जमा करना होगा। वन अधिकार पटटा वाले किसान जिनका भी भुईया पोर्टल में इंद्राज हो गया है या पर्ची बन बन गया है ऐसे किसान आवेदन करने के पात्र होंगे। # आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज :- * खरीफ वर्ष : 2025 1. नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी 2. नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), की कॉपी 3. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंवर/आईएफएससी कोड/बैंक का पता साफ दिख रहा हो 4. फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र 5. किसान का वैध मोबाईल नंबर 6. बटाईदार / कास्तकार का घोषणा पत्र 09 जुलाई / मित्तल