09-Jul-2025


इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला एवं जस्टिस प्रेमनारायण सिंह की युगल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपने बेटों के हत्यारे पिता मुमताजुद्दीन की जमानत अपील निरस्त कर दी। अभियोजन पैरवी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने की। करीब 14 साल पहले हुए इस हत्याकांड के मामले की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 11 नवंबर 2011 की अल सुबह मुमताजुद्दीन निवासी सदर बाजार ने अलसुबह करीब तीन बजे घर में सो रहे अपने दो बेटों मोहम्मद बिलाल व मोहम्मद इकबाल की गोली मार कर हत्या कर दी। सदर बाजार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की । पुलिस विवेचना में हत्या का कोई ठोस कारण सामने नहीं आया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया था। ट्रायल कोर्ट ने 15 अप्रैल 2013 को आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध उसकी ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आनन्द पुरोहित/ 09 जुलाई 2025