क्षेत्रीय
13-Oct-2025
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- घटना के समय एक नाबालिग रहे आरोपी को 10 साल की जेल भोपाल(ईएमएस)। पुराने शहर के छोला मंदिर थाना इलाके में शराब पीने के लिए 5 बदमाशों द्वारा 1 हजार रुपये की अडीबाजी कर दो युवकों की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में आरोपी सुमित कुचबंदिया को 10 साल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही आरोपी पर 1 हजार 700 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में कोर्ट ने पहले तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन घटना के समय आरोपी सुमित कुचबंदिया के नाबालिग होने के चलते कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा दी है। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने सुमित की उम्र 22 साल निर्धारित की है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 21 का हवाला देते हुए कहा है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। * बदमाशो ने ऐसे अंजाम दिया था दोहरा हत्याकांड रात के समय की थी अड़ीबाजी, तीन दोस्तो को मारे थे चाकू जानकारी के मुताबिक योगेश लोधी पिता फूल सिंह लोधी (20) छोला इलाके में स्थित नवजीवन कॉलोनी में रहता था। 3 जुलाई की रात वह अपने दो दोस्तों मनीष और करण के साथ घर के बाहर बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान बदमाश ऋषि, वीरू, छोटू, सुमित और अखिलेश वहां आ धमके और उन्होंने तीनों दोस्तो से शराब पीने के लिए अडीबाजी करते हुए 1 हजार रुपयो की मांग की। जब उन तीनों दोस्तों ने पैसे देने से मना किया तब आरोपियों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान बदमाशों ने अपने पास रखें धारदार चाकू निकालकर तीनों दोस्तों को घेरकर उनके गले और पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। युवकों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले जिन्हें देखकर पांचों बदमाश तीनों दोस्तों को खून से लथपथ हालत में छोड़कर हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे। घायल तीनों युवकों को परिवार वाले उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने शुरुआती चेकअप के बाद ही योगेश और करण को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पहुंची पुलिस को घायलत मनीष शाक्य ने बताया कि आरोपियों वीरेंद्र भारती, अखिलेश मेहरा और भरत विश्वकर्मा ने अपने साथी सुमित कुचबंदिया के साथ मिलकर योगेश और करण की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने तीन आरोपियों वीरेंद्र भारती, अखिलेश मेहरा और भरत विश्वकर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई। जुनेद / 13 अक्टूबर