राज्य
14-Oct-2025
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हॉस्पिटल अनियमितताओं को लेकर दायर निजी याचिका की जनहित याचिका के तहत सुनवाई इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की निजी याचिका को जनहित याचिका के तहत सुनने का आदेश दिया और उक्त अवैध हॉस्पिटल को तत्काल सीज करने व हाॅस्पिटल में भर्ती सभी मरीजों को हॉस्पिटल से नजदीक किसी भी शासकीय अथवा प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करने के आदेश दिए। याचिका एडवोकेट चर्चित शास्त्री द्वारा दायर की गई थी, सुनवाई दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया कि हवा बंगला रोड स्थित अविरल हॉस्पिटल संचालकों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया तथा हॉस्पिटल संचालकों द्वारा अवैध भवन में हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। युगल पीठ को सुनवाई के दौरान एडवोकेट शास्त्री ने यह भी बताया कि इंदौर में लगभग 40 से अधिक फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। इनके खिलाफ महीनों से शिकायतें लंबित हैं। इस पर युगल पीठ ने इंदौर के समस्त हॉस्पिटल भवनों की जांच हेतु इंदौर नगर निगम व स्वास्थ विभाग को नोटिस जारी कर निर्देशित किया कि जांच कर फर्जी अस्पतालों की सूची प्रस्तुत करें। आनन्द पुरोहित/ 14 अक्टूबर 2025