राज्य
24-Nov-2025


:: हजारों श्रमिकों ने उठाया लाभ; श्रम विभाग ने स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 के अधिकारों पर किया जागरूक :: इंदौर (ईएमएस)। कार्यरत मोटर यातायात श्रमिकों के कल्याण और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, इंदौर ने न्यूगो बस कैम्पस, बड़ी भमोरी में एक विशाल नेत्र परीक्षण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह पहल श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति श्रम विभाग की गहन प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। शिविर में विशेषज्ञों द्वारा श्रमिकों की निःशुल्क नेत्र जाँच की गई और आवश्यकतानुसार तत्काल परामर्श व उपचार संबंधी अमूल्य सुझाव दिए गए। इस पहल में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी आँखों का परीक्षण कराया। स्वास्थ्य परीक्षण के समानांतर, श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और महत्त्वपूर्ण अधिनियमों के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। विशेष रूप से मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत उनके अधिकारों पर जोर दिया गया। श्रमिकों को बताया गया कि अधिनियम उन्हें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधानों, कार्य के घंटे, विश्राम अवकाश, सवेतन वार्षिक अवकाश और कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा एवं आराम कक्ष जैसी आवश्यक कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करता है। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के अनुसार, इन श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नियोक्ता की होती है। विभाग समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम और निरीक्षण आयोजित कर श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के प्रति अपनी अविचल प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। इस आयोजन से श्रमिकों ने विभागीय योजनाओं और अपने अधिकारों के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जो उनके व्यावसायिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रकाश/24 नवम्बर 2025