छिंदवाड़ा (ईएमएस)। नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती तृप्ति पाण्डे के न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र को एक साल के कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि करीब ८ माह पूर्व २५ मार्च २०२५ को चार वर्षीय पीडि़ता स्क्ूल से आने के बाद अपने घर पर खेल रही थी तभी आरोपी ने उसे पकड़ कर अश्लील हरकत करते हुए उसका किडनेप करने और जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी पीडि़ता ने घटना की जानकारी अपने परिजन को दी। इसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत कुंडीपुरा थाने में कराई। जांच पर पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है। इसके अलावा प्रकरण में नाबालिग पीडि़ता को गंभीर शरीरिक व मानसिक पीड़ा का सामना करने और उसके भविष्य को देखते हुये न्यायालय ने प्रतिकर राशि के रूप में 10,000/- रूपये (दस हजार रूपये) दिये जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया। ईएमएस/मोहने/ 11 दिसंबर 2025