बड़वानी (ईएमएस)। प्रथम अपर सत्र न्यायालय बडवानी चंदनसिंह चौहान जिला बड़वानी के वि.स.प्रकरण क्र. 03/2021 के अपने फैसले आरोपी पुन्टा पिता झंझाडिया निवासी ग्राम धवली जिला बड़वानी को रिश्वत लेने के आरोप में धारा 7, 13(1)(डी) ,13(2) ,धारा13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं में 4-4 वर्ष एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सरदारसिंह अजनारे विशेष लोक अभियोजक (लोकायुक्त)/ दुष्यंतसिंह रावत सहायक निदेशक अभियोजन जिला बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी राजमलसिंह अनारे द्वारा बताया गया कि आवेदक रमेश खोटे सहायक अध्यापक,शासकीय प्रा.वि.आश्रम फलिया खट्टी जिला बड़वानी निवासी ग्राम गेरूघाटी वर्ष 2006 में संविदा शिक्षक वर्ग-3 में भर्ती होकर शासकीय प्रा.वि.आश्रम फलिया खट्टी जिला बड़वानी में पदस्थ हुआ था। दिनांक 15.04.2015 को संविदा वर्ग-3 से सहायक अध्यापक वर्ग के लिए संविलियन हो गया था संविलियन होने पर मिलने वाला वेतनमान की एरियर राशि का आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेंधवा जिला राशि का भुगतान किया जाना था। इस संबंध में संकुल केन्द्र शा.हा.स्कूल गेरूघाटी में अध्यापक पुन्टा बर्डे से मिला जो वेतन संबंधी कार्य देखते है तो उन्होने आनवेदक से कहा कि अगले वेतन में तुम्हारा वेतन सहायक अध्यापक का व बढ़ा हुआ एरियर राशि का भुगतान करवा दूंगा। पंरतु माह अक्टूबर 2015 का वेतन में मुझे संविदा वर्ग-3 का ही वेतन मिला व बढ़ा हुआ वेतन की एरियर राशि नहीं मिली तो मैं पुनः संकूल केन्द्र पर जाकर पुन्टा बर्डे से मिला तो वे मुझे बोले तुम्हारी एरियर की राशि करीब रूपये 40000/- के उपर बनती हैं यदि वेतनमान का एरियर आहरण करना है तो तुम्हे कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा व एरियर राशि का 10 प्रतिशत के हिसाब से 4000 रूपये रिश्वत राशि देना होगी। दिनाँक 26.11.2015 को पुन्टा बर्डे ने मोबाईल पर फोन लगाकर मुझझे कहा कि मैं कल तुम्हारा बिल लगाने बड़वानी जाउंगा तो सुबह तक 4000 रूपये रिश्वत राशि का इंतजाम कर देना। पुन्टा बर्डे से हुई बातचीत को अनावेदक ने अपने मोबाईल की मेमोरी कार्ड में रिकार्ड कर लिया। अनावेदक ने विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर मे जाकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दिया था पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रीम कार्यवाही करने हेतु निरीक्षक युवराज सिंह चौहान को निर्देश दिये। निरीक्षक युवराज सिंह चौहान द्वारा उक्त प्रकरण तस्दीक उपरांत शिकायत सही पाते हुए अभियुक्त पुन्टा बर्डे के विरूद्ध अपराध क्रंमांक 569/2015 धारा 7 पी.सी. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गठित ट्रेपदल ने कार्यवाही करते हुए 28 नवंबर 2015 को आरोपी के शासकीय हाई स्कूल संकुल गेरूघाटी तह वरला जिला बडवानी के पास से आरोपी पुन्टा बर्डे को 4000/- रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। तत्पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही कर अनुसंधान पूर्ण कर विशेष न्यायालय बड़वानी में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। ईएमएस/हेमंत गर्ग/ 27 दिसंबर 2025