जबलपुर (ईएमएस)। लोकायुक्त पुलिस ने सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द कर रजिस्ट्री किए जाने के एक मामलें में एसडीएम पंकज मिश्रा सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है| आरोपित है कि इस पूरे मामलें में लगभग डेढ़ करोड़ रुपए तक की राजस्व की हानि हुई है| प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश गर्ग की ओर से लोकायुक्त को की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम कछपुरा तहसील अधारताल जबलपुर के पटवारी हल्का नंबर 4 के खसरा 748/1 सरकारी भूमि है| नियमानुसार शासकीय भूमि होने के कारण इसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार की रजिस्ट्री या स्वामित्व का हस्तांरण ही किया जा सकता है| आरोपित है कि इसके बावजूद कथित तौर पर अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने मिलीभगत कर इस सरकारी जमीन का सौदा कर दिया| शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उक्त सरकारी भूमि को निजी भूमि दर्शाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और उनमें हेरफेर कर रजिस्ट्री कराई गई व भविष्य में उसे नियम, अधिनियम और प्रशासनिक निर्देशों को नजर अंदाज कर निजी भूमि में स्थापित करने की पूरी योजना बनाई गई| गर्ग की ओर से लोकायुक्त में पेश किए गए तथ्यों के मुताबिक इस अवैध रजिस्ट्री और व्यवसायिक गतिविधियों के फलस्वरुप शासन को 64 लाख रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष राजस्व की हानि के अलावा कुल क्षति लगभग डेढ़ करोड़ रुपए आंकी गई है| इस प्रकरण में लोकायुक्त कार्यालय द्वारा बीते माह 8 दिसंबर को संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था, परंतु प्रारंभिक स्तर पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की गई है| प्रथम दृष्टया उक्त आरोप सही पाए जाने पर लोकायुक्त संगठन ने एसडीएम पंकज मिश्रा के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी व निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया हैं और मामलें में दस्तावेजों की जांच के साथ ही संबंधित विभागों की भूमिका और लाभार्थियों की पड़ताल भी की जा रही हैं| अजय पाठक / मोनिका / 19 जनवरी 2026/ 03.34