भागलपुर,(ईएमएस)। अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और दीवार लेखन यह शहर की सूरत बिगाड़ देते हैं अब इनके खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इस क्रम में नगर निगम की ओर से रविवार को जोगसर थाना में 10 शिक्षण और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली–2023 के उल्लंघन को लेकर की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कई संस्थानों द्वारा बिना अनुमति अवैध रूप से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, साइनेज और दीवार पर लेखन कराया गया है। इन संस्थानों द्वारा किया गया प्रचार-प्रसार बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली का घोर उल्लंघन है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा के निर्देश पर इन सभी संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अतिक्रमण दस्ता प्रभारी ने बताया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना, होर्डिंग जब्ती और एफआईआर जैसी सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम ने सभी संस्थानों, एजेंसियों और राजनीतिक-सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे नियमानुसार अनुमति लेकर ही विज्ञापन लगाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अवैध विज्ञापन लगाने वालों में हड़कंप मचा गया है, वहीं शहरवासियों ने निगम के इस कदम का स्वागत किया है। शहर की सड़कों, चौराहों और मुख्य मार्गों पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। तिलकामांझी से बरारी मार्ग तक फैले क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और बैनरों को हटाकर जब्त किया गया। सिराज/ईएमएस 19जनवरी26