राज्य
16-Feb-2026
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- बार लाइसेंस फीस कम, होटल-रेस्टोरेंट कारोबार को राहत रायपुर(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति में अहम बदलाव करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को बड़ी राहत दी है। विष्णुदेव साय सरकार के इस फैसले का उद्देश्य राज्य में नए व्यापार को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना बताया जा रहा है। 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में FL-2 (क) और FL-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे बार खोलने वाले कारोबारियों को करीब 6 लाख रुपये की सीधी बचत होगी। सरकार ने अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि भी कम कर दी है, जिससे नए व्यवसाय शुरू करने वालों पर शुरुआती आर्थिक दबाव कम होगा और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। थ्री-स्टार और उससे ऊपर श्रेणी के होटलों के लाइसेंस शुल्क में भी रियायत दी गई है। इससे पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा पर 2026-27 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बार खोलने की अनुमति दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी मिलने के बाद यात्री एयरपोर्ट रेस्टोरेंट में विदेशी शराब का लाभ ले सकेंगे, जिससे यात्रियों और पर्यटकों के अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। फीस में रियायत के बावजूद बार संचालन का समय पहले की तरह सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ही रहेगा। समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि इस नीति से कारोबार में सुगमता, पर्यटन गतिविधियों और आबकारी राजस्व — तीनों को बढ़ावा मिलेगा। सत्यप्रकाश(ईएमएस)16 फरवरी 2026