क्षेत्रीय
23-Feb-2026


चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर रोका गया 16 वर्षीय बालिका का बाल विवाह सीहोर (ईएमएस)। कलेक्टर बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है और नागरिकों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। महिला बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानेश खरे ने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिले में ब्लॉक स्तरीय रोकथाम दलों का गठन किया गया है। इसी क्रम में महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और एनजीओ के संयुक्त दल द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली सूचना पर सीहोर के वार्ड क्रमांक 12 दुर्गा कॉलोनी में हो रहे बाल विवाह को रूकवाया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि बालिका लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित है और बालिका की आयु 16 वर्ष है। दल द्वारा विवाह की रोकथाम के साथ ही बालिका के माता-पिता और परिवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों, सजा और जुर्माने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। समझाइश के बाद बालिका के माता-पिता और परिवार ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बालिका का विवाह न करने पर सहमति दी और शपथ पत्र भी दिया। यह कार्यवाही पर्यवेक्षक भुपेन्द्र अहिरवार, सुमित गौर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई। विमल जैन,23 फरवरी, 2026