राज्य
02-Mar-2026


:: अब तक 21 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ; ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बकायेदारों से की योजना से जुड़ने की अपील :: भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए समाधान योजना 2025-26 के दूसरे और अंतिम चरण की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह योजना 28 फरवरी तक प्रभावी थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि जो उपभोक्ता किन्हीं कारणों से अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे अब इस महीने के अंत तक अपना बकाया जमा कर भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं। समाधान योजना के तहत तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा करने पर विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है, जो भारी सरचार्ज के कारण मूल राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। योजना में एकमुश्त भुगतान के अलावा किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसमें 50 से 60 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। :: 21 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने जमा किए 1043 करोड़ रुपये :: ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी कि 28 फरवरी तक प्रदेश के 21 लाख 67 हजार उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया है। इसके माध्यम से बिजली कंपनियों के खाते में 1043 करोड़ 53 लाख रुपये की मूल राशि जमा हुई है, जबकि उपभोक्ताओं का 388 करोड़ 77 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। - मध्य क्षेत्र कंपनी : 6.38 लाख उपभोक्ताओं ने 616.42 करोड़ जमा किए। - पूर्व क्षेत्र कंपनी : 8 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने 222.82 करोड़ जमा किए। - पश्चिम क्षेत्र कंपनी : 7.29 लाख उपभोक्ताओं ने 204.29 करोड़ जमा किए। :: पंजीयन और प्रक्रिया :: योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत और गैर-घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 25 प्रतिशत पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। योजना की विस्तृत जानकारी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों और स्थानीय वितरण केंद्रों पर उपलब्ध है। ऊर्जा मंत्री ने अपील की है कि उपभोक्ता इस अंतिम अवसर का लाभ उठाकर अपने बिजली बिल के बोझ को कम करें। प्रकाश/02 मार्च 2026