क्षेत्रीय
09-Mar-2026


2 अप्रैल को लॉटरी से होगा स्कूल आवंटन बालाघाट (ईएमएस). शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले में गैर-अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। जिला परियोजना समन्वयक जीपी बर्मन ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत अभिभावक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस के निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय अभिभावकों को न्यूनतम 3 और अधिकतम 10 स्कूलों का चयन करना होगा। इसके लिए बच्चे की समग्र आईडी दर्ज कर आधार के माध्यम से सत्यापन कराना अनिवार्य रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद अभिभावकों को निर्धारित सत्यापन केंद्र, यानी शासकीय जनशिक्षा केंद्र में जाकर अपने आवेदन का मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन कराना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात पात्र आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से निजी विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार 9 मार्च से आरटीई पोर्टल पर निजी स्कूलों और उपलब्ध सीटों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 13 से 28 मार्च तक चलेगी, जबकि दस्तावेजों का सत्यापन 14 से 30 मार्च तक किया जाएगा। पात्र विद्यार्थियों को 2 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश संबंधित स्कूलों में 3 से 15 अप्रैल 2026 के बीच कराया जाएगा। डीपीसी जीपी बर्मन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर अपने बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाएं। प्रवेश से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य विस्तृत जानकारी आरटीई पोर्टल के साथ-साथ जिला शिक्षा केंद्र, बीआरसी कार्यालय एवं जनशिक्षा केंद्रों के सूचना पटल पर भी उपलब्ध कराई गई है। भानेश साकुरे / 09 मार्च 2026