क्षेत्रीय
25-Apr-2026


अपने अभिभाषक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा उज्जैन (ईएमएस)। ग्राम गोन्सा के किसानों की भू-अर्जन एवं पुनर्वास पुनस्र्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सिंहस्थ बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 0080/अ/82/2024-25 में पारित अवार्ड दिनांक 05.05.2026 जिसकी सूचना किसानों को 04.03.2026 को प्राप्त हुई है। जितनी मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है वह वर्तमान बाजार मूल्य की तुलना में अत्यन्त कम है जो कि अधिनियम 2013 के अनुरूप नहीं है। बाजार मूल्य तो दूर जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी की गयी गाईडलाईन के अनुरूप भी नहीं है। ग्राम गोन्सा की गाईडलाईन 18 लाख रूपये है जबकि 4.50 लाख रूपये के मान से मुआवजा दे रहे है यह कौन से वर्ष की गाईडलाईन है उसका उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर 26 किसानों ने अपने दावे न्यायालय कलेक्टर व जिला भू अर्जन अधिकारी जिला उज्जैन ने वरिष्ठ अभिभाषक एन.एल.नागर के माध्यम से प्रस्तुत की है। जिसमें कहा गया है कि या तो स्वयं पुनः निर्णय करें या धारा 64 अनुसार प्राधिकरण अवधारण के लिये प्राधिकरण को निर्देशित करें। ईएमएस/रामचंद्र गिरी/ 25 अप्रैल 2026

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न्याय के साथ आर्थिक संबल : 15 प्रकरणों में 33 लाख रुपये का प्रतिकर स्वीकृत रायसेन, 25 अप्रैल 2026 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सोहाने की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा कुल 15 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में पात्र पीड़ितों को कुल 33 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत (अवार्ड) कर भुगतान किया गया है। यह योजना अपराध से प्रभावित पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ितों को इस योजना की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें आवेदन एवं आवश्यक प्रक्रिया में सहयोग किया जाता है। श्रीमती हर्षिणी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा व्यक्त किया गया कि मध्यप्रदेश अपराध