अपने अभिभाषक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा उज्जैन (ईएमएस)। ग्राम गोन्सा के किसानों की भू-अर्जन एवं पुनर्वास पुनस्र्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सिंहस्थ बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 0080/अ/82/2024-25 में पारित अवार्ड दिनांक 05.05.2026 जिसकी सूचना किसानों को 04.03.2026 को प्राप्त हुई है। जितनी मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है वह वर्तमान बाजार मूल्य की तुलना में अत्यन्त कम है जो कि अधिनियम 2013 के अनुरूप नहीं है। बाजार मूल्य तो दूर जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी की गयी गाईडलाईन के अनुरूप भी नहीं है। ग्राम गोन्सा की गाईडलाईन 18 लाख रूपये है जबकि 4.50 लाख रूपये के मान से मुआवजा दे रहे है यह कौन से वर्ष की गाईडलाईन है उसका उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर 26 किसानों ने अपने दावे न्यायालय कलेक्टर व जिला भू अर्जन अधिकारी जिला उज्जैन ने वरिष्ठ अभिभाषक एन.एल.नागर के माध्यम से प्रस्तुत की है। जिसमें कहा गया है कि या तो स्वयं पुनः निर्णय करें या धारा 64 अनुसार प्राधिकरण अवधारण के लिये प्राधिकरण को निर्देशित करें। ईएमएस/रामचंद्र गिरी/ 25 अप्रैल 2026