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न्याय के साथ आर्थिक संबल : 15 प्रकरणों में 33 लाख रुपये का प्रतिकर स्वीकृत रायसेन, 25 अप्रैल 2026 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सोहाने की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा कुल 15 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में पात्र पीड़ितों को कुल 33 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत (अवार्ड) कर भुगतान किया गया है। यह योजना अपराध से प्रभावित पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ितों को इस योजना की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें आवेदन एवं आवश्यक प्रक्रिया में सहयोग किया जाता है। श्रीमती हर्षिणी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा व्यक्त किया गया कि मध्यप्रदेश अपराध

25-Apr-2026


मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल कुमार सोहाने की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा कुल 15 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में पात्र पीड़ितों को कुल 33 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत (अवार्ड) कर भुगतान किया गया है। यह योजना अपराध से प्रभावित पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ितों को इस योजना की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें आवेदन एवं आवश्यक प्रक्रिया में सहयोग किया जाता है। हर्षिणी यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा व्यक्त किया गया कि मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक संवेदनशील एवं प्रभावी पहल है। इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि पीड़ितों के आत्मविश्वास एवं सम्मान की पुनर्स्थापना का प्रयास भी किया जाता है। सचिव द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि यदि वे या उनके परिचित किसी अपराध के शिकार हुए हों, तो वे इस योजना का लाभ लेने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पात्र पीड़ित इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें और उन्हें न्याय के साथ-साथ आवश्यक आर्थिक संबल भी मिल सके। किशोर वर्मा ईएमएस 25/04/2026