जयपुर (ईएमएस)। उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार जयपुर ज़िले में पेट्रोल पंपों की जांच का एक व्यापक जाँच अभियान चलाया गया। विधिक माप विज्ञान अधिनियम - 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के अंतर्गत तीन जाँच दलों ने जयपुर ज़िले में अजमेर रोड, सीकर रोड एवं दिल्ली रोड पर कुल 15 पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राहकों को कम पेट्रोल-डीज़ल भरे जाने के संबंध में विभागीय जांच दलों द्वारा कार्रवाई करते हुए तीन पेट्रोल पंपों के नोज़ल सीज किए गए। निरीक्षण के दौरान मैसर्स विनायक इंडियन ऑयल, नींदड, हरमाडा, तहसील आमेर पर विभिन्न नोज़लों से ग्राहकों को प्रति 5 लीटर की आपूर्ति पर 25 से 30 मिलीलीटर तक कम आपूर्ति की जा रही थी। इस पेट्रोल पम्प पर प्रतिदिन लगभग 8000 लीटर डीज़ल की खपत होती है। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 45 लीटर डीज़ल ग्राहकों को कम दिया जा रहा था। यदि पूरे माह की कम आपूर्ति की गई मात्रा की गणना की जाये तो प्रतिमाह लगभग 1350 लीटर डीज़ल ग्राहकों को कम दिया जा रहा था जिसका कीमत लगभग एक लाख रुपए से भी अधिक है। झंडी प्रसाद परमेश्वर लाल, पुराना दिल्ली रोड, शाहपुरा पेट्रोल पंप द्वारा ग्राहकों को 5 लीटर पेट्रोल - डीज़ल की आपूर्ति पर लगभग 30 मिलीलीटर पेट्रोल - डीज़ल की कम आपूर्ति की जा रही थी। इस पेट्रोल पम्प पर प्रतिदिन लगभग 4500 लीटर पेट्रोल-डीज़ल की खपत होती है। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 27 लीटर डीज़ल ग्राहकों को कम दिया जा रहा था। यदि पूरे माह की कम आपूर्ति की गई मात्रा की गणना की जाये तो प्रतिमाह लगभग 810 लीटर डीज़ल ग्राहकों को कम दिया जा रहा था जिसका कीमत लगभग सत्तर हज़ार रुपए है।इसी तरह बगरू रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित महेन्द्र शर्मा एंड कंपनी पेट्रोल पम्प पर एक नोजल से ग्राहकों को प्रति 5 लीटर आपूर्ति पर लगभग 40 मिलीलीटर पेट्रोल कम दिया जा रहा था। इस पेट्रोल पम्प पर प्रतिदिन लगभग 5000 लीटर पेट्रोल की खपत होती है। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 40 लीटर पेट्रोल ग्राहकों को कम दिया जा रहा था। यदि पूरे माह की कम आपूर्ति की गई मात्रा की गणना की जाये तो प्रतिमाह लगभग 1200 लीटर डीज़ल ग्राहकों को कम दिया जा रहा था जिसका कीमत लगभग एक लाख रुपए से भी अधिक है।साथ ही विधिक माप विज्ञान अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन पाये जाने पर अनियमितताओं में सुधार हेतु दिल्ली रोड स्थित हाईवे सर्विस स्टेशन, आमेर को विधिक मापविज्ञान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अनियमितता पाए जाने पर विभागीय जांच दलों द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 37000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आगे भी सम्पूर्ण राजस्थान में पेट्रोल पंपों की नियमित रूप से जांच की जाएगी एवं दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। विभाग के इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण एवं उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल सुनिश्चित किया जाना है। - 5:30 बजे/ 5 मई 2026