राज्य
05-May-2026


- कायम किया आरोपी के विरुद्ध धारा 223 (ए)बीएनएस में अपराध भोपाल (ईएमएस) । नशे के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तारतम्य में थाना प्रभारी संतोष मरकाम के कुशल नेतृत्व मे पुलिस द्वारा अपना सूचना तंत्र/मुखबिरी से आरोपीयों से रोलींग पेपर एवं प्रतिबंधित गोगो स्मोकिंग सामग्री जप्त की । दिनांक 04.05.2026 को वाहन चैंकिग डियूटी के दौरान मुखबीर सूचना की तस्दीक मे हमराह स्टाफ व हमराह गवाहान संजय राजपूत एवं हेमंत गुप्ता के दाना पानी चौराहा के पास महाकाल पान भण्डार मे पहुचे व दुकान मे उपस्थित व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शुभम राजपूत पिता गोविन्द राजपूत उम्र 27 साल निवासी म.न. 03 मातेश्वरी मंदिर के पास ईश्वर नगर शाहपुरा भोपाल का होना बताया व अपने को महाकाल पान भण्डार का संचालक बताया गया सूचना के संबंध मे शुभम राजपूत को अवगत कराया गया जिस पर शुभम राजपूत द्वारा अपनी दुकान की तलाशी ली जाने मे सहमति प्रदान की जाने पर गवाहान संजय राजपूत एवं हेमंत गुप्ता की उपस्थिति मे दुकान की तलाशी ली जाने पर दुकान के अन्दर कुल 34 नग गोगो पेपर कीमती लगभग 340 रूपये मिले जिस संबंध मे पंचनामा तैयार किया गया दुकान मे मिले सामान के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध मे शुभम राजपूत द्वारा जारी आदेश क्रमांक पु0आयु0/पु0उपा0/आसू0 सुरक्षा/भो/आ0/13/2026 दिनांक 24.04.2026 पर आदेश जारी किया गया है इस तरह आरोपी शुभम राजपूत द्वारा आदेश का उलंघन अपराध धारा 223(ए) बीएनएस का होने से आरोपी शुभम राजपूत की दुकान से मिले प्रतिबंधित स्मोकिंग पेपर को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया मय आरोपी सामान सहित थाना लाया व थाना पर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 184/26 धारा 223(ए)का कायम कर विवेचना मे लिया । नाम आरोपी:- शुभम राजपूत पिता गोविन्द राजपूत उम्र 27 साल निवासी म.न. 03 मातेश्वरी मंदिर के पास ईश्वर नगर शाहपुरा भोपाल निरीक्षक संतोष मरकाम, प्रधान आरक्षक 653 रमेश त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक राजेश सिंह, प्रआर सुरेन्द्र यादव, आरक्षक भानु प्रताप गुर्जर, आरक्षक बाबूलाल जाटव की सराहनीय भूमिका रही । जुनेद/05 मई2026